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झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को HC से बड़ा झटका, ED केस रद्द करने की याचिका खारिज

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। ये मामला रांची के चर्चित भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन की अवहेलना के आरोप से जुड़ा हुआ है। इसका केस रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने केस निरस्त करने के लिए याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निचली अदालत में उपस्थित होने से पहले ही छूट प्रदान की है। 

क्या है हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला?


ED ने हेमंत के खिलाफ शिकायत मामला तब दायर किया था, जब उन्होंने एजेंसी की ओर से पूछताछ के लिए जारी किए गए नोटिस के जवाब में ED ऑफिस आने से इनकार कर दिया था। रांची स्थित ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले के मामले में अथॉरिटी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे। झा ने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन के जवाब में पेश हुए थे।MP-MLA कोर्ट के जज सार्थक शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया और सीएम को शिकायत मामले में पेश होने के लिए समन जारी किया था।

सीजेएम रांची की कोर्ट से ट्रांसफर होकर MP-MLA कोर्ट पहुंचा मामला


रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोरेन की गैरमौजूदगी और जांच और पूछताछ में सहयोग न मिलने के कारण ED भूमि घोटाले के मामले की जांच में ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद, ED ने सीजेएम रांची की कोर्ट में शिकायत मामला दायर किया, जिसे बाद में MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

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