हजारीबाग : जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के सचिव कुमार बिपुल के निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय सभागार में रविवार को मेगा लीगल इंपावरमेंट कैंप का भव्य आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन चीफ LADC मुरली राणा, असिस्टेंट LADC सौरभ कुणाल, BDO नितेश भास्कर, CO संजय कुमार यादव एवं डॉ रामानुज कुमार ने दीप जलाकर किया।
मंच से क्या कहा गया?
अधिकारियों ने कहा - ग्रामीण क्षेत्र में कानून की जानकारी न होने से लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है।
BDO नितेश भास्कर ने बताया कि संविधान में हर नागरिक को सामाजिक न्याय का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता। इसी के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बना है, जिसके तहत गरीबों को सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस और दस्तावेज की सुविधा मुफ्त मिलती है।
किसे मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता?
- SC/ST, सभी महिला, अनैतिक अत्याचार के शिकार
- मानसिक रोगी, विकलांग, बाढ़-सूखा-भूकंप पीड़ित
- औद्योगिक श्रमिक, कैदी, किशोर
- जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है
1 करोड़ का लाभ वितरण:
BDO ने मंच से ही 10 महिला समूहों को 30 लाख का चेक और PM आवास समेत कुल 1 करोड़ की परिसंपत्ति लाभुकों में बांटी। इस दौरान 2 महिलाओं की गोद भराई और एक बच्ची की अन्नप्राशन भी कराई गई।
कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र कुमार, बिनोद सिंह, अभिमन्यु प्रसाद भगत, PLV स्मिता कुमारी, नवीन कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।



0 Comments