चौपारण थाना कांड 158/26 में BNS की धारा 96/3(5) के तहत केस, पीड़िता के पिता की शिकायत पर गिरफ्तारी
कृष्णा कुमार कुशवाहा
चौपारण (हजारीबाग) : प्रखंड अंतर्गत बहेरा पंचायत के ग्राम नवडीहा निवासी एक युवक को पुलिस ने नाबालिग युवती के कथित अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि उक्त युवक के विरुद्ध चौपारण थाना कांड संख्या 158/26, दिनांक 21.06.2026, धारा 96/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कपिलदेव राणा के पुत्र चंदन राणा व अन्य ने उनकी पुत्री का अपहरण किया है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी चंदन राणा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में अग्रतर अनुसंधान जारी है।धारा 96, बीएनएस किसी अवयस्क को बहला-फुसलाकर या प्रेरित करके ऐसे स्थान पर ले जाना या कोई कार्य करवाना, जिससे उसके साथ अवैध यौन संबंध य शोषण होने की संभावना हो। इस अपराध में 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।धारा 3(5), बीएनएस यदि कोई अपराध एक से अधिक लोगों द्वारा समान मंशा से किया गया हो, तो सभी व्यक्तियों को उस अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है। यह पुराने आईपीसी की धारा 34 के समान है।
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