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भूदान की तीन एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय के लिए प्रशासन से गुहार

पूर्व विधायक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा पीड़ित, पांच लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप — करमा गांव का मामला

कृष्णा कुमार कुशवाहा 

चौपारण : प्रखंड के करमा गांव में भूदान की तीन एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बुधवार को पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करमा निवासी संतोष भुईयाँ ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार, वर्ष 1955 में बिहार भूदान यज्ञ समिति, हजारीबाग द्वारा उनके दादा स्व. काली भुईयाँ को मौजा-करमा, थाना नं.-51, खाता नं.-59, प्लॉट नं.-12 में तीन एकड़ भूदान की भूमि प्रदान की गई थी। दादा और पिता के निधन के समय संतोष नाबालिग थे। बड़े होने पर कागजात निकालने पर पता चला कि उक्त जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बना लिया है। विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। पूर्व विधायक ने कहा — भूदान की भूमि पर कब्जा करना कानूनी अपराध है। यह गरीब के हक पर डाका है। प्रशासन को तत्काल निष्पक्ष जांच कर जमीन मुक्त करानी चाहिए।

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