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झारखण्ड में सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए मांग रहा है रिश्वत, तो यहां करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई..

रांची : झारखंड में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर (पर्यवेक्षिका) या किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) झारखंड: यह सबसे प्रमुख संस्था है। आप सीधे ACB कार्यालय, रांची में जाकर शिकायत कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन शिकायत (ACB): झारखंड पुलिस की वेबसाइट या ACB की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) या DPO: आप संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DPO) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) को लिखित शिकायत कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र: आप 'मुख्यमंत्री जन संवाद' (टोल-फ्री नंबर 181) पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • ACB रांची कार्यालय: 0651-2446051
    • शिकायत: आप लिखित शिकायत या फोन के माध्यम से मामले की जानकारी दे सकते हैं। रंगे हाथ पकड़वाने के लिए ACB जाल (Trap) बिछाती है।

    झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) लगातार रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों (2025-2026) में रिश्वत लेने के कई प्रमुख मामले सामने आए हैं:

      हालिया प्रमुख गिरफ्तारियां (Latest Bribe Arrests in Jharkhand):
      • सरायकेला (मार्च 2026): भू-अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य और दलाल विनय तिवारी को ₹5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

      • साहिबगंज (मार्च 2026): ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (BSO) नंदन कुमार को ₹40,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा।

      • कोडरमा/गुमला (मार्च 2026): चंदवारा थाना में दारोगा और गुमला में महिला पंचायत सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

      • रांची (फरवरी 2026): सीबीआई ने रांची में सेना के हवलदार और एक निजी व्यक्ति को ₹50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जो 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

      • रांची (अक्टूबर 2025): सिटी डीएसपी के रीडर सिपाही सुनील पासवान को ₹25,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया।
      NOTE

      • झारखंड के चतरा में एसीबी ने पोषाहार बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेते सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया था।

      • हाल ही मे हज़ारीबाग के चौपारण ब्लॉक से भी शिकायत आ रही है. अगर कोई भी रिश्वत मांगता है तो उसकी वौइस् रिकॉर्डिंग अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लें और दिए गए जानकारियों को धयान मे रखें।

      • रिश्वत लेने वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई की जाती है।

      • शिकायत करते समय यदि संभव हो तो सबूत (जैसे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या गवाह) साथ रखें।

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