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पत्रकार तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा, कोर्ट ने कहा कि वे 2 हफ्ते में सरेंडर करें।

 


बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई। 

इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था.

मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया।

तेजपाल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

हाईकोर्ट के फैसले पर तेजपाल ने कहा, ‘वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग तहलका और राजनीतिक बदले की भावना से 13 सालों से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने 7.5 साल ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए थे।’

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों पलटा

हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की बजाय घटना के बाद पीड़ित महिला के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया। साथ ही, तेजपाल के माफी मांगने वाले ई-मेल जैसे अहम सबूतों को भी सही अहमियत नहीं दी।

कोर्ट ने तेजपाल को IPC की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी माना है। ये धाराएं रेप, यौन उत्पीड़न और महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित हैं। फैसले की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है।

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